पीएसीएल कंपनी से धन वापसी के लिए निवेशकों को अपना मूल पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। पीएसीएल से संबंधित सेवानिवृत्त जस्टिस आरएम लोढ़ा समिति ने धन वापसी के लिए मूल प्रमाण पत्र मंगाने का निर्णय लिया है। समिति की ओर से निवेशकों के मोबाइल पर एक एसएमएस जाएगा, तब वे इस साल 30 जून 2022 तक मुंबई के पते पर प्रमाण पत्र भेजेंगे।
कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस लोढ़ा समिति ने पीएसीएल से धन वापसी के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार उन पात्र निवेशकों से पीएसीएल के मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंगाने का निर्णय लिया है जिनके दावे की रकम 10,001 रुपए से 15,000 रुपए तक की है और आवेदनों का सत्यापन हो चुका है।
मुंबई भेजना होगा पंजीयन प्रमाण पत्र
मोबाइल पर लोढ़ा समिति का एसएमएस आने पर निवेशकों को कंपनी द्वारा जारी पंजीयन का मूल प्रमाण पत्र पोस्ट ऑफिस बॉक्स नम्बर 66, बेलापुर पोस्ट ऑफिस नवी मुम्बई -400614 के पते पर 30 जून को शाम 5 बजे तक भेजना होगा। निवेशकों को लिफाफे में केवल पीएसीएल के मूल प्रमाणपत्र ही भेजना है और लिफाफे पर प्रमाण पत्र संख्या लिखना होगा।
एक लिफाफे में पीएसीएल का केवल एक ही मूल प्रमाण पत्र भेजना होगा। इसके अलावा निवेशकों को इस बात के लिए भी आगाह किया गया है कि वे पीएसीएल के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां किसी को भी न दें, जब तक कि इस संबंध में उन्हें समिति की ओर से ऐसा कोई एसएमएस संदेश प्राप्त न हो जाए, जिसमें उनसे प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने को कहा जाए।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.