जेपी कॉलेज ग्राउंड का मुद्दा सदन में उठा:विधायक बोले-जमीन बेच नहीं सकते, मंत्री बोले-दान का रिकॉर्ड ही नहीं, स्पीकर ने कहा- दोनों बैठकर सुलझाएं मामला

बिलासपुर13 दिन पहले
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विधानसभा के बजट सत्र में विधायक शैलेष पांडेय ने जेपी वर्मा कॉलेज के खेल मैदान का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि ट्रस्टी लालच में आकर खेल मैदान बेचना चाह रहे हैं। यदि भूमि दान की गई थी तो फिर इसे बेचने का निर्णय कैसे ले सकते हैं। सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि बिलासपुर एसडीएम के राजस्व रिकॉर्ड में जमीन के ट्रस्ट द्वारा दान करने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है।

यह जमीन कमल बजाज के नाम पर दर्ज है। स्पीकर डॉ.चरणदास महंत ने शासन को हस्तक्षेप करते हुए जांच के निर्देश दिए। विधायक पांडेय ने बिलासपुर स्थित जेपी वर्मा कॉलेज खेल मैदान के विवादित प्रकरण के संदर्भ में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से सवाल पूछा था कि राजस्व विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में क्या-क्या फैसले लिए गए? कॉलेज को किस ट्रस्ट ने कितनी और कब जमीन दान की थी? इसी मुद्दे पर मंगलवार को सदन में चर्चा हुई।

विधायक ने सदन में कहा कि शासन को जांच और हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कॉलेज की जमीन है। जिस ट्रस्टी का बेटा ट्रस्टी ही नहीं है, वह जमीन को बेचने का आवेदन कैसे कर सकता हैं। जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि ट्रस्टी के रूप में वर्तमान पंजी में कमल बजाज पिता आरएन बजाज का नाम दर्ज है। ट्रस्टियों ने कोई जमीन बेची नहीं। इस मामले में हाई कोर्ट से आदेश हुआ है जिसके ऊपर कोई नहीं है। हम भी नहीं।

Q. विधायक ने पूछा सवाल?
विधायक पांडेय ने सदन में कहा कि वर्ष 1944 में ट्रस्टियों ने 2.3 एकड़ भूमि दान कर 1 लाख रुपए में कॉलेज का निर्माण कराया था। तब से हजारों बच्चे शिक्षा लेकर आगे बढ़ गए। अब ट्रस्टी उस खेल मैदान को बेचने का निर्णय कैसे कर सकते हैं, जबकि राज्य शासन ने कॉलेज की भूमि को वर्ष 1972 में अधिग्रहण किया था। तब से अब तक यह भूमि कॉलेज की थी लेकिन ट्रस्टियों ने खेल मैदान की भूमि बेचने का निर्णय कैसे ले लिया।

A. मंत्री ने दिया यह जवाब
राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ट्रस्टी कमल बजाज के द्वारा जरहाभाठा स्थित भूमि खसरा नंबर 107/3, 108/3 शामिल 109 कुल रकबा 0.962 हेक्टेयर भूमि को विक्रय की अनुमति के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को एसडीएम ने 5 अगस्त 2021 को निरस्त किया है। पंजीयक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर के अभिलेख में भूमि ट्रस्ट के द्वारा दान करने के संबंध में दस्तावेज नहीं है।

स्पीकर ने कहा-मंत्री व विधायक बैठकर सुलझाएं, मुझे भी बताएं
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. महंत ने इस मुद्दे पर कहा कि मैदान के मामले में शासन को हस्तक्षेप करना चाहिए और जांच भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामला उलझा हुआ है, विधायक पांडेय और राजस्व मंत्री अग्रवाल बैठकर इस मामले को सुलझाने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। इस पर कार्य कीजिए और मुझे जानकारी भेजिए।

हाई कोर्ट ने दिया था यह आदेश
जेपी वर्मा कॉलेज के सामने की करीब 2.38 एकड़ जमीन के मामले में हाईकोर्ट ने ट्रस्ट की याचिका मंजूर की थी। 6 जनवरी को दिए गए फैसले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजों और तर्कों से सहमति जताते हुए रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट के आदेश को निरस्त कर दिया बिलासपुर के कलेक्टर को जमीन की राष्ट्रीय स्तर की नीलामी के जरिए बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। यह भी कहा है कि जमीन बेचने का उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाए। ट्रस्ट ने कहा था जमीन बेचकर ग्रामीण क्षेत्र 10 एकड़ जमीन खरीदकर अस्पताल- स्कूल बनवाए जाएंगे।

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