छ्त्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उस पर शादी के लिए दबाव बनाना 19 साल के एक युवक को भारी पड़ गया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश शैलेष कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक इसी तरह के ही दूसरे प्रकरण में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
दरअसल, नाबालिग लड़की के पिता ने गीदम थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को सुनील कुमार ठाकुर (19) बहला फुसलाकर कर अपने साथ ले गया। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। नाबालिग की पतासाजी शुरू की। नाबालिग के बरामद होने के बाद पूछताछ की गई। जिसके बाद आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। विशेष न्यायालय में इसके लिए 9 गवाहों का भी कथन लिया गया। दोषी सिद्ध होने के बाद फिर कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल कारावास की सजा सुना दी।
एक आरोपी को आजीवन कारावास
इधर, इसी तरह के एक अन्य मामले में आरोपी को विशेष अदालत के न्यायाधीश शैलेष सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला कुआकोंडा थाना क्षेत्र का है। यहां की एक नाबालिग का अपहरण कर शादी के लिए दबाव डालने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। लड़की की बरामदगी के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। इसके बाद आरोपी गोरेलाल कश्यप को गिरफ्तार किया गया। इस मामले ने कोर्ट ने 11 साक्षियों का परीक्षण भी कराया गया। जिसके बाद विभिन्न धाराओं के तहत उसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया।
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