छ्त्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के एक बालिका गृह में नाबालिग लड़की के साथ पुलिसकर्मी आपत्तिजनक स्थिति में मिला। बालिका गृह की अधीक्षिका ने 39 साल के पुलिसकर्मी को 16 साल की नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाते पकड़ लिया। फिर मामले की शिकायत थाने में की गई, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। अब दंतेवाड़ा की फास्ट ट्रैक (FTC) कोर्ट ने आरोपी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है।
दरअसल, मामला साल 2019 का है। बीजापुर जिले के एक बालिका गृह में 16 साल की नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर 39 साल का पुलिसकर्मी राजेश सेंड्रा शारीरिक संबंध बना रहा था। जिसे बालिका गृह की अधीक्षिका ने देख लिया था। मामले की FIR भी हुई थी। दंतेवाड़ा में विशेष न्यायाधीश शैलेष शर्मा की अदालत ने विभिन्न धाराओं में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की उम्र घटना के वक्त सिर्फ 16 साल की थी।
कोर्ट का कहना है कि, पुलिसकर्मी एक नाबालिग पीड़िता को विवाह करने के लिए विवश किया था। कोर्ट ने कहा कि अपने से आधे उम्र से भी कम लड़की के साथ इस तरह का कृत्य निश्चित रूप से आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। इस तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया जाएगा तो इससे पूरे समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा और लोगों की कानून के प्रति आस्था में भी कमी आएगी।
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