भिलाई नगर निगम के पूर्व सभापति व वरिष्ठ नेता राजेंद्र अरोरा और पूर्व पार्षद दिवाकर भारती के खिलाफ सुपेला पुलिस ने ब्लैकमेलिंग की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने यह मामला हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश पर दर्ज किया है। होटल व्यवसायी सुभाव साव ने कांग्रेसी नेता अरोरा और भारती के खिलाफ उसे परेशान व ब्लैकमेल करने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी।
याचिकाकर्ता सुभाष साव कांग्रेसी नेता के साथ-साथ होटल व्यवसायी हैं। उन्होंने बताया कि भिलाई स्थित शिवनाथ काम्प्लेक्स में उनका होटल व्यवसाय है। वहां पार्किंग निर्माण स्थल को लेकर राजेंद्र अरोरा बार-बार निगम में शिकायत करते थे। निगम की टीम जांच करके भी गई और निगम के निर्देशानुसार पार्किंग की व्यवस्था भी की गई। इसके बाद भी अरोरा ने उन्हें प्रताड़ित करने के उद्देश्य से पार्किंग समस्या को लेकर जनहित याचिका दायर कर दी।
इसके बाद अपने साथी पूर्व पार्षद दिवाकर भारती के माध्यम से उनसे एक लाख रुपये की मांग की। साव ने मानसिक दबाव से बचने के लिए भारती के कहने पर बैकुंठधाम स्थित एक मंदिर के दानपेटी में रुपए दे भी दिया था। इसके बाद दिवाकर भारती ने और रुपये की डिमांड की। उनकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर सुभाव साव ने उनके मोबाइल का डिटेल और वाइस रिकार्डिंग, वाट्सअप मैसेज सभी दुर्ग एसपी व सुपेला थाने में लिखित शिकायत के साथ दिया। इसके बाद भी जब सुपेला पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं को तो साव ने हाईकोर्ट की शरण ली।
सुभाष साव ने अपने अधिवक्ता अवध त्रिपाठी के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत सारे तथ्यों व साक्ष्यों को सही माना। इसके बाद कोर्ट ने पूर्व सभापति राजेंद्र अरोरा और पूर्व पार्षद दिवाकर भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया था।
सुभाष ने कहा मजबूर होकर उठाया ऐसा कदम
सुभाष साव का कहना है कि वह पेशे से व्यवसायी हैं। राजेंद्र अरोरा को बड़ा भाई मानते हैं। उन्होंने कई बार अरोरा से निवेदन भी किया था कि वो उनके खिलाफ इस तरह के कार्य न करें। इससे उनकी छवि को खराब हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने होटल में अंडर ग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था के साथ-साथ निगम के नियमों का पूरा पालन किया है।
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