गुरु घासीदास जयंती पर मांस और मदिरा विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया था। बावजूद इसके भिलाई में मांस का विक्रय किया जा रहा था। शिकायत के बाद बेचने वालों पर जुर्माना लगाया गया। भिलाई निगम ने यह कार्रवाई की।
अधिकारियों ने बताया कि मांस विक्रय करने वाले सभी क्षेत्रों का निरीक्षण प्रतिबंधित दिवस पर निगम की टीम के द्वारा किया गया। सघन निरीक्षण के दौरान निगम की टीम ने पाया कि वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर नगर सद्भावना चौक, भगवा चौक एवं स्पोर्ट्स क्लब के बाजू में मांस विक्रय किया जा रहा था।
मांस विक्रय के रूप में मछली तथा चिकन बेचा जा रहा है। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर मांस विक्रय बंद कराया तथा चलानी कार्रवाई भी की। निगम ने जवाहर नगर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के पास ढिल्लन चिकन कॉर्नर से 3000 रुपए, भगवा चौक कुरूद के पास सद्दाम से 1000 रुपए, अंबेडकर नगर सद्भावना चौक के पास भिलाई चिकन कॉर्नर से 10000 रुपए इस प्रकार कुल 14000 रुपए जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की तथा मांस विक्रय को तत्काल प्रभाव से बंद करवाया।
इसके अलावा निगम के अधिकारियों ने नेहरू नगर क्षेत्र, सुपेला चिकन मार्केट क्षेत्र, खुर्सीपार क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया।
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