ओवरलोड वाहनों से सड़क खराब:क्षमता से दोगुनी गिट्टी लोडकर बिना रॉयल्टी पर्ची के गुजर रहे भारी वाहन

अकलतरा8 महीने पहले
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20 एमएम गिट्‌टी का परिवहन करती ओवर लोड गाड़ियां। - Dainik Bhaskar
20 एमएम गिट्‌टी का परिवहन करती ओवर लोड गाड़ियां।

भारतमाला परियोजना अंतर्गत सड़क निर्माण में लगे वाहन नियमों को ताक में रखकर निर्धारित क्षमता से दोगुनी गिट्टी का परिवहन कर रहे हैं। वाहनों में रॉयल्टी पर्ची 20 टन की है, तो उसमें 37.5 टन सामान लेकर ढाेया जा रहा है। इससे सरकार को राजस्व का ताे नुकसान हो रहा है, वहीं अतिरिक्त बोझ लेकर चलने से क्षेत्र की सड़कें भी खराब हाे रही है। गिट्टी से भरे हुए ओवरलोड वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए जिम्मेदार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं।

नगर में रात 11 बजे नो एंट्री खत्म होने के बाद गिट्टी से लदे ओवरलोड वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाती है। रोजाना 40 से 50 ओवरलोड वाहन नगर से 20 एमएम गिट्टी का परिवहन कर रहे हैं। चूंकि रात होने के कारण किसी भी विभाग द्वारा जांच नहीं की जाती इसलिए ड्राइवर बेधड़क ओवरलोड गाड़ियां लेकर निकलते हैं, ऐसे वाहनों की क्षमता की जांच के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने लेट नाइट रिपोर्टिंग की।

1. 15 टन ज्यादा गिट्टी का परिवहन
ग्राम किरारी के शर्मा ब्रदर्स क्रशर उद्योग से हाइवा क्रमांक सीजी 10 बीएच 9643 में 15 टन अधिक गिट्टी का परिवहन किया जा रहा था। कुल वजन 52 टन 400 किलो था, जिसमें वाहन का भार 15 टन, वाहन में गिट्टी का वजन 37 टन किलो दर्ज था।

2. 20 टन की पर्ची गिट्‌टी लोड 38 टन
12 चक्के हाइवा में 20 टन माल का परिवहन की अनुमति है, लेकिन वाहन में क्षमता से दोगुना गिट्टी का परिवहन करते हुए 38 टन माल भरा गया था। रॉयल्टी पर्ची 20 टन ही लिखा हुआ था। 18 टन माल का परिवहन बिना रॉयल्टी पर्ची के किया जा रहा था।

3. सबके पास 20 टन की ही पर्ची: हाइवा वाहन क्रमांक सीजी 11 बीएफ 1454 के साथ-साथ अन्य वाहनों में भी क्षमता से दोगुना गिट्टी लदी हुई थी। इसके अलावा 20 टन की रॉयल्टी पर्ची ही वाहनों में दिखाई दी। शास्त्री चौक से 25 से 30 अन्य वाहन भी ओवरलोड गुजरे। क्षमता से दोगुना गिट्टी का परिवहन होने के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है।

ओवरलोडिंग पर प्रति टन 36 हज़ार जुर्माना का प्रावधान
परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में माल का परिवहन करने पर प्रतिटन 36 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। उसके ऊपर प्रति टन 6 हजार की जुर्माना राशि निर्धारित की गई है। परिवहन विभाग के अनुसार वाहन में प्रथम ओवरलोड टन में 36 हज़ार एवं अतिरिक्त 17 टन में प्रति टन 6 हज़ार रुपए की जुर्माना राशि के हिसाब से 1 लाख 2 हजार रुपए।

क्षमता के अनुरूप रायल्टी नहीं
भारतमाला परियोजना अंतर्गत बिलासपुर से उरगा तक सिक्स लेन सड़क निर्माण कार्य का ठेका जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड उदयपुर राजस्थान को प्राप्त हुआ है, परियोजना के अंतर्गत कंपनी द्वारा बलौदा में कार्यालय खोला गया है। इसके अलावा अकलतरा, तरौद, किरारी और अन्य स्थानों से सड़क निर्माण के लिए गिट्टी मंगाई जा रही है, जिसमें लगे वाहन नियमों को ताक में रखकर निर्धारित क्षमता से दोगुना गिट्टी का परिवहन कर रहे हैं। वाहनों में निर्धारित क्षमता की रायल्टी पर्ची नहीं होने से राज्य शासन को राजस्व के रूप में लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है।

कार्रवाई हमारा काम नहीं
खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई हमारा काम नहीं है। यह काम परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है, यदि रायल्टी से संबंधित कोई शिकायत है तो इस संबंध में जानकारी ली जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। -आदित्य मानकर, खनिज निरीक्षक जांजगीर

शिकायत मिलेगी ताे कार्रवाई करेंगे समय-समय पर पुलिस द्वारा ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। शिकायत मिलने पर फिर से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। -लखेश केंवट, थाना प्रभारी अकलतरा