कोर्ट का फैसला:फावड़ा मारकर महिला की हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा

जांजगीर8 महीने पहले
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मामूली बात पर फावड़ा मार कर एक महिला की हत्या करने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी द्वारा आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। हत्या कर साक्ष्य छुपाने के आरोप में एक साल और 5000 रुपए अर्थदंड किया गया है। लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि घटना दिनांक 23 अप्रैल 2021 को महिला दुलौरीन बाई और प्रमिला पटेल खेत की ओर जा रही थी। उस समय उन दोनों की मुलाकात गनपत पटेल से हुई तो महिलाओं ने उससे पूछ दिया कि एक दिन पहले 22 अप्रैल की शाम को उसने छोटू पटेल को क्यों मार दिया था।

इससे नाराज होकर गनपत पटेल ने दुलौरीन बाई के सिर चेहरा में फावड़ा से वार कर दिया। जिससे दुलौरीन बाई वहीं पर गिर गई, बीच बचाव प्रमिला पटेल ने किया तो उस पर भी उसने हमला कर दिया। दुलौरीन बाई की मौत हो गई वहीं प्रमिला घायल हो गई। आरोपी गनपत ने शव को भी मिट्‌टी से ढंक दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छिपाने का मामला दर्ज किया था। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं पटाने पर 25 दिन अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की राशि मृतका के परिजन को देने का आदेश पारित किया गया है।