मवेशियों को हकालते हुए ले जा रही वृद्ध महिला को लापरवाहीपूर्वक बाइक चलाते हुए ग्रामीण ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद इलाज के दौरान वृद्ध महिला की मौत हो गई, इधर महिला की मौत के बाद अकलतरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रधान ने आरोपी बाइक चालक को 1 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एस. अग्रवाल ने बताया कि साल 2016 में पंताेरा चौकी अंतर्गत ग्राम पुरैना निवासी गंगाबाई मवेशियों को कोठार ले जा रही थी। इसी बीच गजानंद साव लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। सिम्स बिलासपुर में इलाज के दौरान वृद्धा की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी गजानंद साव के खिलाफ धारा 279 व 304 ए के तहत एफआईआर दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अकलतरा ने आरोपी को उपेक्षा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए गंगाबाई का एक्सीडेंट कर मृत्य कारित करने का दोषी पाया। इस पर न्यायालय ने आरोपी गजानंद साव को धारा 304 ए के अपराध के लिए 1 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड और धारा 279 के लिए अर्थदंड की सजा सुनवाई।
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