दुष्कर्म के आरोपी पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका विशेष न्यायालय के जज ने खारिज कर दी है। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन विशेष न्यायाधीश केआर रिगरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर एक आदिवासी युवती ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। युवती ने रायपुर के महिला थाने में शिकायत की है कि उसके साथ जांजगीर चांपा निवासी पलाश चंदेल पिता नारायण चंदेल नाम के युवक ने दुष्कर्म किया और जब वह गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात भी कराया है।
युवती की शिकायत पर पुलिस ने पलाश के खिलाफ आरोपी के खिलाफ 376, 376(2) (छ), 313 व 3(2) एसटी/एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी पलाश चंदेल पिछले कई महीने से फरार हैं। उसने पहले हाईकोर्ट अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने दस्तावेज लोवर कोर्ट भेज दिया, इधर पलाश चंदेल के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए शनिवार को विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन पेश किया था।
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