पामगढ़ ब्लाक के ग्राम पंचायत भैंसों के स्थानापन्न सरपंच अग्नि सिंह को जिला दंडाधिकारी ने एसपी के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर कर दिया। अग्नि सिंह वर्ष 2012 से लगातार विभिन्न प्रकार के संज्ञेय व असंज्ञेय अपराधों में संलिप्त रहा है। उसे जांजगीर-चांपा एवं सरहदी जिला सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बलौदा-बाजार की सीमा से 1 वर्ष की कालावधि के लिए बाहर किए जाने आदेश जारी किया है। भैंसो निवासी अग्नि सिंह के खिलाफ पामगढ़ थाने में पांच मामले पंजीबद्ध हैं। इनमें 34 (क) आबकारी एक्ट का एक मामला धारा 294, 506 बी, 323, 341, 34, धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट का एक प्रकरण, धारा 294, 506, 323, 34 का एक प्रकरण और 452, 294, 506, 323, 34 का केस दर्ज है। इसमें से 1 प्रकरण में न्यायालय ने उसे दंडित किया है, जबकि 4 अन्य प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इसके विरूद्ध धारा 107,116(3) के तहत 10 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।
बावजूद उसके आदतन अपराध, गुण्डागर्दी एवं मारपीट करने की प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं आया है। फलस्वरूप अग्नि सिंह निवासी भैंसों को जिला जांजगीर-चांपा के सरहदी जिले सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा-बाजार से जिला बदर की कार्रवाई करने के लिए जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चांपा की ओर प्रतिवेदन साैंपा गया था। इस पर उन्होंने जिला बदर का आदेश दिया।
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