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एमबीपीएल में सामान सप्लाई के नाम पर चांपा के एक व्यक्ति गणेश कुमार माहेश्वरी से 1 करोड़ 41 लाख 82 हजार 312 रुपए की ठगी करने वाले दो व्यक्तियों सुदीप चितलंगिया और उसके पार्टनर जगदीश दुआ की अग्रिम जमानत अर्जी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति लकड़ा ने खारिज कर दी है। जांजगीर के लोग अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि व्यवसायिक फर्म पीआईएल रोड में संचालित जेएसएम एंड कंपनी एमबीपीएल के पार्टनर सुदीप चितलंगिया और पौशाली सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के जगदीश दुआ द्वारा चांपा शहर के गणेश कुमार माहेश्वरी से संपर्क कर कागज बनाने के लिए रॉ मटेरियल बेचने का प्रस्ताव दिया। दोनों फर्माें के नाम पर गणेश कुमार माहेश्वरी को दोनों फर्मों के नाम पर 1 करोड़ 39 लाख 5 हजार 760 रुपए का चेक दिया गया। गणेश कुमार माहेश्वरी ने कुछ चेक क्लीयरेंस के लिए लगाए तो चेक देने वालों के एकाउंट में पर्याप्त पैसा नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गए। चेक बाउंस होने पर आरोपियों ने गणेश को फंसाकर रखा और चेक की नियत तिथि निकालने का प्रयास किया ताकि चेक बाउंस होने की प्रक्रिया से बचा जा सके। जब दिए हुए चेक की नियत तिथि खत्म हो गई तो आरोपियों ने गणेश का फोन रिसीव करना भी बंद कर दिया। इससे परेशान होकर गणेश ने चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया था। आरोपियों ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के पास अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। उसे खारिज कर दिया गया है।
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