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एक तरफ नगर पंचायत ने मेला आयोजित करने में असमर्थता जताई है, वहीं जिला प्रशासन ने मंगलवार की शाम पूर्व में दिए निर्देश में कुछ बदलाव करते हुए बेरिकेडिंग की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग व मेला में पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी पीएचई व जांच की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को देते हुए स्पष्ट किया है कि कोविड गाइड लाइन का पालन किया जाएगा। मेला में किसी को कोविड होनेे पर व किसी की कोविड से मौत पर आयोजन समिति जिम्मेदार होगी। मेले के लिए अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम को नोडल और एसडीएम जांजगीर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। मेला प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बज तक आयोजन की अनुमति होगी। चलित सिनेमा की रात्रि 11.30 बजे तक अनुमति दी गई है। मेले के दौरान कोविड-19, के प्रोटोकाल का पालन आयोजन समिति, अधिकारी कराएंगे। मौत का कुआं, ओपन थिएटर में क्षमता अनुसार ही प्रवेश की अनुमति होगी।
अभी भी हैं ये शर्तें
बुधवार को फिर से कलेक्टर को जानकारी देंगे
"पूर्व में जो शर्तें थी उस पर नगर पंचायत मेला का आयोजन नहीं कर सकती। मंगलवार को कलेक्टर का निर्देश मिला है, उसमें भी शर्तें हैं। जहां पर मेला लगता है वह ट्रस्ट की जमीन है, 2005 में निर्णय आया था कि मेला का आयोजन शासन द्वारा किया जाएगा। इसके तहत नगर पंचायत इकाई के रूप में काम करती है। यदि नपं को आयोजन समिति माना जाएगा व काेविड पॉजिटिव के इलाज व मौत पर पैसा देने की बाध्यता होगी तो यह संभव नहीं होगा। बुधवार को फिर से कलेक्टर को जानकारी देंगे।''
-अंजनी मनोज तिवारी, अध्यक्ष नपं शिवरीनारायण
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