लाठी से पीटकर युवक की हत्या करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने छह आरोपियों को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं पटाने पर एक- एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
लोक अभियोजक राजेश पांडेय के अनुसार घटना चांपा थाना अंतर्गत कुरदा रोड की है, जहां 28 अक्टूबर 19 को शाम करीब 6.30 बजे कुरदा रोड स्थित गमले की दुकान पर आशुतोष देवांगन (30 वर्ष) अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। तभी बाइक पर रवि कुमार, कलेश्वर भार्गव, अमन कुमार लहरे, वीरेंद्र कुमार रात्रे, खिलेश्वर उर्फ सीटू, प्रफुल्ल जाटवर तीन गाड़ी में आए। आते ही गाड़ी उनके सामने खड़ी की और अश्लील गालियां देनी शुरू कर दी।
आशु और उसके दोस्त ने पूछा की क्यों गालियां दे रहे तो उन्होंने धमकी देते हुए सीधे मारपीट शुरू कर दी। आरोपी रवि थोड़ी दूर पर खड़ा। उसे आशु के दोस्त के पैर पर एक डंडा लगा तो वह दो फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। इसके बाद सभी युवक मिलकर आशु को डंडा, पत्थर, बेल्ट से गाली गलौच कर मारपीट करने लगे।
मारपीट के बाद सभी युवक मौके से भाग निकले, दोस्त ने अपने भाई राजू को कॉल कर घटना की जानकारी दी। पांच मिनट बाद राजू, मंगल, फैजल मौके पर पहुंचे। आशु के आंख, सिर पर गंभीर चोट आई थी और खून बह रहा था।
तत्काल सभी ने उसे सीधे एनकेएच अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद आशु की मौत की पुष्टि कर दी। घटना की सूचना तत्काल चांपा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना पूरी कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
इन छह आरोपियों को आजीवन कारावास
न्यायाधीश ने तथ्यों, अपराध की प्रकृति और आरोपियों की उम्र और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी अमन लहरे, उम्र 22 वर्ष, वीरेंद्र कमार रात्रे उम्र 20 वर्ष, रवि कमार भार्गव उम्र 23 वर्ष, कलेश्वर भार्गव उम्र 23 वर्ष, रिलेश्वर उर्फ सीट्टू उम्र 20 वर्ष, प्रफुल्ल उर्फ पप्पू जाटवर उम्र 22 वर्ष निवासी कुरदा थाना चांपा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
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