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कंप्यूटर को लेकर हुए तहसील अधिवक्ता संघ में विवाद के कारण अधिवक्ता का नाम सदस्यता सूची से हटा दिया गया। इसके कारण अधिवक्ता नोटरी पद के लिए निकले विज्ञापन पर आवेदन नहीं कर पाने पर अधिवक्ता ने याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्टेट बार कोंसिल, तहसील अधिवक्ता संघ अध्यक्ष, सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल खंडपीठ में हुई। उत्तम सिंह चंद्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया कि जांजगीर जिले के तहत जैजेपुर तहसील अधिवक्ता संघ में कम्प्यूटर को लेकर पदाधिकारियों में कुछ विवाद हो गया था। इस मामले में उत्तम सिंह चन्द्रा का नाम सदस्यता से ही हटा दिया गया गया था। इस बीच राज्य शासन ने नोटरी पद के लिए आवेदन मंगाए। इसके बाद याचिकाकर्ता ने जांजगीर जिला कोर्ट के लिए नोटरी के लिए आवेदन दिया था। इसमें बताया कि वे 1997 से वकालत करते आ रहे हैं मगर , कंप्यूटर विवाद के कारण इनका नाम सदस्यता से हटा दिया गया है।
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