छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कृषि विभाग के उप संचालक फागुराम कश्यप को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के अपर सचिव हेमिन बाघ ने आदेश जारी किया है। फागुराम पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी नियमों को दरकिनार कर मिनी राइस मिल खरीदा था। इसकी शिकायत राजिम से कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल ने कृषि विभाग के संचालक से की थी।
दरअसल, महीनेभर पहले कांग्रेस विधायक को शिकायत मिली की फागुराम कश्यप ने हरित क्रांति योजना के तहत मिनी राइस मिल खरीदी है। जो नियम को ताक में रख खरीदा गया है। नियम के मुताबिक इस योजना के तहत किसी भी उपकरण की जो खरीदी होने ही वह राज्य सरकार के बीज निगम से खरीदी जानी थी। मगर फागुराम ने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं उन्होंने योजना के तहत 35 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया था।
विधायक से मामले की शिकायत के बाद उन्होंने राज्य सरकार के कृषि विभाग को इसी लेकर पत्र लिखा था और कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन इतने दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई थी। इस पर विधानसभा की कार्यवाही के पहले ही दिन अमितेश शुक्ल ने मामले को ध्यानाकर्षण में लाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र स्थगन के बावजूद सरकार ने जवाब देने से पहले ही उपसंचालक के खिलाफ कार्रवाई कर दी है।
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