रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू:दंतेवाड़ा में होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुलेंगे, 263 हुए एक्टिव केस
जगदलपुर/दंतेवाड़ा4 महीने पहले
डमी फोटो
दंतेवाड़ा जिले में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के कारण रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। इसके पहले धारा 144 लागू कर कुछ पाबंदियां लगाई थी। अब धीरे- धीरे पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं। ताकि कोरोना संक्रमण को कंट्रोल किया जा सके। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि कोरोना वायरस के नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिससे वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।
इन कामों की अनुमति
- कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति होगी।
- पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा और पूर्ववत् नियमित समय अनुसार संचालित रहेंगे।
- होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11 बजे तक संचालित होंगे। फूड की होम डिलीवरी 11 बजे तक की जा सकेगी।
- नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 11 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे।
इस पर होगा प्रतिबंध
- दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत सभी प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक/सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अन्त्येष्टि को छोड़कर) सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला-मंडई अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी और 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम तहसील कार्यालय/थाना/नगरपालिका कार्यालय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।
- कार्यक्रम में 200 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति होने की दशा में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
- समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।
- जिला अंतर्गत सभी शासकीय/अशासकीय शिक्षण संस्थान (जिसमें कोचिंग ट्यूशन संस्थान भी सम्मिलित), आंगनबाड़ी केंद्र, पुस्तकालय, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।
- वैक्सीनेशन कार्य हेतु 15 से 18 वर्ष के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाइडलाइन , फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है।
- कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।