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सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान रोकने सहित होटल, लाज सहित पान ठेलों में कोटपा एक्ट का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन द्वारा गठित जिला स्तरीय टीम ने नोडल अधिकारी डा. डी राजन के निर्देश कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत चालानी कार्यवाही की गई।जगदलपुर के बोघ घाट थाना क्षेत्र थाना अंतर्गत संचालित दुकानों में दल द्वारा कार्यवाही करते हुए कोटपा एक्ट की धारा 4 का उल्लंघन पाए जाने 900 रुपये का जुर्माना । कार्यवाही के दौरान दल द्वारा तम्बाकू एवं तम्बाकू पदार्थ बेचने वालों को कोटपा एक्ट के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया। इस दल में खाद्य निरीक्षक सौरभ जैन, सुनील पंडा एवं द यूनियन के डाॅ दीक्षा पुरी, प्रकाश श्रीवास्तव, ओमेश पटेल, स्वास्थ्य विभाग के मोहम्मद यासिर, मोतीलाल वर्मा एवं थाना बोधघाट से थाना प्रभारी धनंजय सिन्हा का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। यासिर ने कहा कि शहर में अभियान चला कर होटल, लाज, पान ठेले सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों की जांच की जा रही है । उन्होंने कहा कि पान ठेला, होटल, लाज में जहां धूम्रपान से होने वाले नुकसान के संबंध में सूचना नहीं लगाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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