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पांडातराई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से छेड़खानी करने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को दाे साल कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायालय ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। आरोपी को जेल भेजने कार्रवाई की गई है। न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना घटना 5 अप्रैल 2018 से 22 फरवरी 2019 के बीच की है। आरोपी संतोष पिता गोवर्धन साहू (36) ग्राम गंडईकला थाना पांडातराई का रहने वाला है। आरोपी ने गलत नीयत से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से छेड़खानी की। अक्सर आंगनबाड़ी आते-जाते समय उससे छेड़खानी करता। उसके मोबाइल पर कॉल कर उससे गंदी बातें करता था । घर के सामने चिल्लाकर उसकी बदनामी कर रहा था कि उसके साथ गलत संबंध है। इससे परेशान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने धारा 354(घ) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 3(1)(ब)(2) के तहत आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। उसे गिरफ्तार कर मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। विशेष न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई के बाद आरोपी का दोष साबित होना पाया। इस पर उसे दो साल सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गंभीरता से इसकी जांच की थी।
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