जिले में 20 जनवरी को पंचायत उपचुनाव होना है। इस चुनाव में 6 सरंपच व 8 ग्राम पंचायत पंच के लिए वोटिंग होनी है। इसमें करीब 8 हजार से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। कोरोना को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। नगरीय निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी प्रत्येक मतदान केन्द्र में स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे।
खास बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 संक्रमण के कारण मतदान से वंचित नही किया जाएगा, बल्कि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति मतदान का इच्छुक है तो वह पीपीई किट पहनकर मतदान कर सकेगा। लेकिन उसे पूर्व में सूचना पर्याप्त समय रहते देनी होगी। पीपीई किट की व्यवस्था मतदाता को स्वयं करनी होगी। कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति सबसे आखिर में मतदान कर सकेंगें। जिले में मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होना है। ऐसे में कोराेना संक्रमित तीन बजे के बाद वोट डाल सकेगा। वर्तमान में निर्वाचन शाखा में अभी तक एक भी कोरोना संक्रमित का आवेदन नहीं आया है। पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आते ही जिला स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। 100 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे चुके हैं।
मतदान दल के साथ दो सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात
सभी मतदान केंद्र में मतदान दल के साथ 2 सुरक्षा और एक स्वास्थ्य कर्मी की भी ड्यूटी लगाई गई है। उपचुनाव में मतपत्र व मत पेटी के माध्यम से होगा। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच पद के लिए नीला रंग का का मतपत्र होगा। जिले में केवन सरपंच व पंच का ही चुनाव होगा। जनपद व जिला पंचायत के एक भी पद रिक्त नहीं है।
समय पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये की आयोग को हर जरूरी रिपोर्ट समय पर भेजें। यदि जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आयोग को तत्काल सूचित करें।
मतदान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता, पहचान पत्र के रूप में 18 दस्तावेजों के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र अर्थात ईपिक कार्ड, बैंक डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची,बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र समेत अन्य शामिल है।
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