कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण राजधानी में बुधवार रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ और सभी बड़े बाजारों की दुकानें व्यापारियों ने इससे पहले ही बंद कर दीं। छोटी दुकानें और ठेले वगैरह कुछ देर और खुले रहे, लेकिन सड़कें सूनी हुईं और पुलिस की गाड़ियां निकलीं तो रात 10 बजे तक ये भी बंद हो गए।
प्रशासन ने होटल-ढाबे और फूड कोर्ट को रात 11 बजे तक की अनुमति दे रखी है, लेकिन नाइट कर्फ्यू के कारण शहर रात 9 बजे इतनी तेजी से सूना हुआ कि इक्का-दुक्का लोग ही नजर आने लगे। इस वजह से एमजी रोड और तेलीबांधा की चौपाटियों के कारोबारियों ने 10 बजे से पहले ही समान समेट लिया। जिला प्रशासन की ओर से बुधवार शाम जारी कोविड गाइडलाइन में फूड कोर्ट और खाने-पीने से संबंधित दुकानों को रात 11 बजे तक खुली रखने की छूट दी है। यही नहीं, खाने-पीने के सामान की होम डिलीवरी भी रात 11 बजे तक की जा सकेगी। इसके अलावा शहर और आउटर में मुख्य सड़कों तथा नेशनल हाईवे के किनारे के ढाबों को भी रात 11 बजे तक खुला रखने की अनुमति है। लेकिन नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से लागू है और इसके बाद सड़कों पर लोगों से निकलने के कारणों की पूछताछ शुरू हो जाएगी, इसलिए इनके खुला रहने के बावजूद लोग ही सड़कों पर नहीं निकले, इसलिए होटल-रेस्तरां और चौपाटी वगैरह में भी रात 9 बजे के बाद भीड़ तेजी से कम हुई।
शादियां, अंतिम संस्कार में सीमित लोगों को अनुमति
कोरोना की नई गाइडलाइन में शादी और अंतिम संस्कार में सीमित लोगों के उपस्थित होने की छूट दी गई है। शादी की अनुमति के लिए तहसील में आवेदन देना होगा। वहां से मिलनेवाली अनुमति 50 लोगों की होगी। इससे ज्यादा लोगों की अनुमति के लिए कलेक्टर को आवेदन लगाना होगा। कलेक्टर भी कई तरह की जांच-पड़ताल के बाद 200 से ज्यादा मेहमानों को अनुमति नहीं देंगे।
इसकी अनिवार्य शर्त यही होगी कि शादी के हाॅल या परिसर में अधिकतम 200 या फिर वहां की क्षमता के एक तिहाई लोग ही उपस्थित रह सकेंगे। इन कार्यक्रमों की सूचना नजदीकी थाने और जोन दफ्तर को देना अनिवार्य होगा। जो भी कार्यक्रम के आयोजक होंगे, उन्हें इसमें शामिल होने वाले हर व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर का रिकार्ड रखना होगा, यानी रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। पुलिस को रैंडम तौर पर इसकी जांच के लिए भी कहा गया है।
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