कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने का असर चुनाव पर भी पड़ गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में रैली, सभाओं पर प्रतिबंध का आदेश दिया है। अब छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने यहां चल रहे त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में भी रैली, सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक पंचायतों के आम और उप चुनाव में रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली, आम सभा, जुलूस रूप में प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उम्मीदवार डोर-टू-डोर प्रचार कर सकेंगें। इस दौरान उनके प्रचार दल में अधिकतम चार व्यक्ति ही हो सकते हैं। इसमें प्रत्याशी को भी शामिल माना जाएगा। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सदस्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को प्रचार-प्रसार करने के लिए केवल एक वाहन की अनुमति दी जा सकेगी। इस वाहन में भी केवल चार व्यक्ति ही हो सकते हैं। खुद उम्मीदवार भी इस चार में शामिल होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि कोविड-19 से सुरक्षा के साथ-साथ चुनाव संपन्न कराना आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सभी कलेक्टरों को पंचायत चुनाव के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश पूर्व में जारी किए गए थे। वर्तमान संक्रमण को देखते हुए अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है इसलिए आयोग द्वारा अलग से निर्देश प्रसारित किए गए हैं।
तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश
राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक यह निर्देश सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। पूर्व में जारी कोविड-19 मानक प्रोटोकॉल के पालन के साथ-साथ इन निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
20 जनवरी को होना है मतदान
राज्य में 20 जनवरी को त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के मतदान होने हैं। आठ ग्राम पंचायतों में आम चुनाव हो रहे हैं। इनमें बैकुंठपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत फूलपुर, बिशुनपुर और कंचनपुर तथा कोंडागांव जिले के बड़ेराजपुर विकासखंड की पंचायत विश्रामपुरी "अ' विश्रामपुरी "ब', खरगांव, जिर्रापारा और बीरापारा शामिल हैं। वहीं तीन जिला पंचायत सदस्यों, 30 जनपद पंचायत सदस्यों, 235 सरपंचों और 1807 पंचों के उपचुनाव होने हैं।
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