टेंडर जारी करने के लिए 11 हजार की रिश्वत लेने वाले रेलवे अधिकारी को सीबीआई कोर्ट ने 4 साल कारावास की सजा दी है। रेलवे अधिकारी को 2016 में सीबीआई ने ट्रैप किया था। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आरोपी अफसर कोर्ट से जमानत पर छूट गए। उसके बाद से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।
सीबीआई स्पेशल कोर्ट ममता पटेल ने मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई सीबीआई के सीनियर वकील रजत श्रीवास्तव ने बताया कि बिलासपुर रेलवे कॉलोनी निवासी अजय पंडा (59) रेलवे में असिस्टेंट डिवीजन फायनेंस मैनेजर हैं। रेलवे ने 2016 में 23.30 लाख का टेंडर जारी किया था। अजय ने टेंडर जारी करने के बदले ठेकेदार से 0.5 प्रतिशत कमीशन मांगा। ठेकेदार ने इसकी सीबीआई में शिकायत की। उसके बाद सीबीआई ने 11 हजार 600 रुपए रिश्वत लेते हुए अजय पंडा को पकड़ लिया।
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