टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि सेवानिवृत्त होने पर भी एलबी संवर्ग को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि पुरानी पेंशन के लिए 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा व ग्रेच्युटी के लिए पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा का प्रावधान है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, मोहला- मानपुर- चौकी के जिलाअध्य्क्ष श्रीहरी, उपाध्यक्ष संभाग प्रभारी विनोद गुप्ता, बाबूलाल लाडे, ललिता कन्नौजे, रमेश सोनी, भेसराम रावटे, राममणी द्विवेदी, रूपेंद्र नन्दे, सुधन सिंह कोरेटि, चेतन भुवार्य, रविंद्र रामटेके ने कहा कि सवाल किया है कि क्या शासन की पुरानी पेंशन योजना यह है, ऐसी पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ के एलबी शिक्षक संवर्ग के लिए घातक है, सरकार सभी नियुक्त शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन की पात्रता दें। ऐसे कई शिक्षक हैं जिन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद भी पेंशन नहीं मिल रही।
शिक्षक टीएलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटकोट ब्लॉक तोकापाल कमला गौतम के सेवानिवृत्त होने पर बीईओ तोकापाल द्वारा डीईओ जिला बस्तर जगदलपुर से उनके पेंशन, ग्रेजुएटी व अर्जित अवकाश नकदीकरण भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। बीईओ ने अपने पत्र में कहा कि संविलियन उपरांत शासकीय सेवा चार वर्ष चार माह 29 दिन होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 42.1 की पात्रता नहीं होती है।
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