राजनांदगांव जिले के छुरिया थाना क्षेत्र में झाड़-फूंक के नाम पर एक 28 साल की महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी बैगा ने झाड़-फूंक के बहाने महिला को अकेले बुलाया और वहां उसके साथ रेप किया। किसी से घटना का जिक्र करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। विरोध करने पर उसने पीड़िता के साथ गालीगलौज भी की।
छुरिया थाने के प्रभारी रामअवतार ध्रुव ने बताया कि पूरी घटना 22 जनवरी की है, जब पीड़ित महिला अपना इलाज कराने आरोपी बैगा कोमल चतुर्वेदी (25 वर्ष) के घर भोलापुर गई थी। महिला काफी वक्त से बीमार चल रही थी। उसके हाथ-पैर और सीने में दर्द रहता था, जिसके लिए पिछले एक-दो सालों से वो बैगा के पास झाड़-फूंक करवाने के लिए जाती थी। 22 जनवरी को जब वो बैगा के पास गई, तो उसने उसके साथ रेप किया। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो उसके साथ जमकर गालीगलौज की। दुष्कर्म के बाद महिला को बैगा ने जान से मारने की धमकी भी दी।
किसी तरह से महिला वहां से बचकर आई और अपने पति को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पति-पत्नी दोनों छुरिया थाने पहुंचे और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी बैगा कोमल चतुर्वेदी को मंगलवार को उसके गांव भोलापुर से गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
मुंगेली में भी बैगा रेप केस में हुआ था गिरफ्तार
मुंगेली जिले में भी पिछले साल दिसंबर के महीने में झाड़-फूंक के बहाने महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी बैगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित महिला ने सिटी कोतवाली मुंगेली में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी । इसमें उसने बताया था कि उसे कुछ समस्या थी, जिसके चलते वो अपने पति के साथ बछेरा निवासी बैगा जीवन लाल साहू के घर झाड़-फूंक से इलाज कराने गई थी।
इलाज के नाम पर आरोपी बैगा जीवन लाल साहू ने उसके पति को बाहर बैठने के लिए कहा और महिला के साथ कमरे के अंदर दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। इस दौरान पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी जीवन लाल साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
तांत्रिक ने दो बहनों का रेप कर उन्हें जान से मारने की दी थी धमकी
रायपुर जिले की एक अदालत ने साल 2017 में दो बहनों से बलात्कार करने के मामले में एक तांत्रिक को मार्च 2021 में 20-20 साल यानी कुल 40 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। विशेष लोक अभियोजक ताराचंद कोसले ने बताया था कि जिले की अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पूजा जायसवाल की अदालत ने दो बहनों से बलात्कार के मामले में 48 साल के तांत्रिक समय लाल देवांगन को 20-20 वर्ष यानी कुल 40 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि आरोपी की कारावास की सजा एक के बाद एक चलेगी।
2016 दिसंबर में 21 और 19 वर्ष की दो बहनों को पेट और कमर में दर्द की शिकायत पर उसके परिजन उन्हें तांत्रिक देवांगन के पास लेकर गए थे। उन्होंने बताया कि देवांगन ने वर्ष 2017 की शुरुआत से इलाज करने के नाम पर दोनों बहनों से बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
बिलासपुर में भी झाड़फूंक का झांसा देकर रेप का मामला आया था सामने
2019 में बिलासपुर जिले से दुष्कर्म की एक घटना सामने आई थी। महिला ने एक तांत्रिक पर रेप करने का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि समस्या दूर करने के बहाने तांत्रिक ने डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। कोरबा की रहने वाली एक महिला का अपने पति से विवाद चल रहा था। विवाद की वजह से महिला का पति अपने चार बच्चों के साथ उससे अलग रहता था। इस वजह से महिला काफी परेशान रहती थी। फिर किसी ने उसे बिलासपुर के इस तांत्रिक के बारे में बताया था। अपने पति और बच्चों को वापस पाने के लिए महिला ने इस बाबा से संपर्क किया था, जिसने उसके साथ रेप किया था।
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