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राइट टू सर्विस एक्ट:सरकारी सेवाओं का लाभ राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित समयावधि सुनिश्चित करेंगे अधिकारी

गुड़गांव2 वर्ष पहले
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राइट टू सर्विस एक्ट को लेकर आयोजित बैठक। - Dainik Bhaskar
राइट टू सर्विस एक्ट को लेकर आयोजित बैठक।
  • राइट टू सर्विस एक्ट की प्रभावी पालना को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों की ली बैठक

गुरुग्राम के उपायुक्त डाॅ. यश गर्ग ने कहा कि सरकारी विभाग अपने यहां सरकारी सेवाओं को राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित समयावधि में देना सुनिश्चित करें। अधिकारी अपने कार्यालय के बाहर तथा ऐसे स्थान जहां लोगों की आवाजाही अपेक्षाकृत अधिक होती है वहां डिस्पले बोर्ड लगवाएं जिसमें विभाग संबंधी दी जाने वाली सेवाओं की समयावधि सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी गई हो। वे बुधवार को लघु सचिवालय में राइट टू सर्विस एक्ट को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि 38 सरकारी विभागों द्वारा 522 सरकारी सेवाएं दी जा रही है। इसी प्रकार, अंत्योदय सरल केन्द्रों के माध्यम से लगभग 550 सरकारी सुविधाएं व सेवाएं संचालित की जा रही है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व है कि आमजन को समयबद्ध तरीके से सरकारी सुविधाओं व सेवाओं का लाभ मिले। इसके साथ ही उपायुक्त ने बैठक में अंत्योदय सरल केन्द्रों के माध्यम से लोगों को दी जा रही सरकारी सुविधाओं व सेवाओं की भी समीक्षा की। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, नगराधीश सिद्धार्थ दहिया, सोहना की एसडीएम चिनार चहल, गुड़गांव की एसडीएम अंकिता चौधरी , पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार, मुख्यमंत्री की सुशासन सहयोगी नियोनिका सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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