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यदि आपका महीने में 50 लाख रुपए से अधिक का कारोबार है, तो अब 1% जीएसटी नकद भरना होगा। वित्त मंत्रालय ने यह कदम जाली बिल (इन्वॉयस) के जरिए कर चोरी रोकने के लिए उठाया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी नियमों में नियम 86-बी पेश किया है। यह नियम इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का अधिकतम 99 प्रतिशत तक ही इस्तेमाल जीएसटी देनदारी निपटाने की अनुमति देता है।
सीबीआईसी ने बुधवार कहा कि किसी महीने में कर योग्य आपूर्ति का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक होने पर कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का इस्तेमाल 99 प्रतिशत से अधिक कर देनदारी को पूरा करने के लिए नहीं कर सकता। कारोबार की सीमा की गणना करते समय जीएसटी छूट वाले उत्पादों या शून्य दरों वाली आपूर्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
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