• Hindi News
  • Local
  • Gujarat
  • Gujarat High Court Said Penalty Not Enough, Get Such People To Work For 5 6 Hours In Kovid Center

मास्क लगाओ या सेवा करो:गुजरात हाईकोर्ट ने कहा- मास्क नहीं लगाने वालों को 5 से 15 दिनों तक कोरोना सेंटर में सेवा करनी होगी

गुजरात2 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

गुजरात में मास्क नहीं पहनने वालों को कोरोना सेंटर में 5-6 घंटे सेवा करनी पड़ेगी। इस सेवा के दिन 5 से 15 तक हो सकते हैं। ये दिन बिना मास्क पकड़े जाने वाले लोगों की उम्र और मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए तय किए जाएंगे। गुजरात में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच भी कई लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। ऐसे लोगों से कोरोना सेंटर में सेवा करवाने की अर्जी पर हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला दिया और सरकार से नोटिफिकेशन जारी करने को कहा।

'बिना मास्क वालों से सिर्फ जुर्माना वसूली काफी नहीं'
चीफ जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। बेंच ने कहा कि मास्क नहीं पहनने वालों से सिर्फ जुर्माना वसूलना काफी नहीं है। बिना मास्क वालों से सेवा करवाने के लिए सरकार किसी संस्था को जिम्मेदारी सौंपे। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह एक अहम मुद्दा है, मास्क लगाना सभी के लिए जरूरी है।

कोरोना की स्थिति पर राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि 108 एंबुलेंस सेवा और 104 सेवा को मिलने वाले फोन कॉल, अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या, मरीजों को दिए जाने वाले ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी को देखें तो बीते तीन दिनों में हालात सुधरे हैं। सोमवार तक स्थिति और बेहतर हो जाएगी। सख्ती से नियम लागू करने के लिए चौराहों पर पुलिस तैनाती कर रखी है।