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फोस्टा, एसजीटीटीए और एसएमए के पदाधिकारियों को बुधवार को शाम 5 बजे सूरत टेक्सटाइल मार्केट के बोर्डरूम में फायर सेफ्टी को लेकर आवश्वक बैठक हुई। व्यापारियों ने कहा कि महानगर पालिका फायर सेफ्टी के नियमों के पालन करवाने की सारी जिम्मेदारियां मार्केट के पदाधिकारियों पर थोप रही है, जो सही नहीं है।
मपना द्वारा पिछले कुछ हफ्तों से फायर सेफ्टी को लेकर मार्केट में दुकानों को सील किया जा रहा है। बैठक में लॉकडाउन से पहले और मौजूदा समय में जिन मार्केटों में दुकानों को सील किया गया है उन्हें हर हाल में एनओसी दिलाने का निर्णय लिया गया।
एसोसिएशन के पदाधिकारी इस संदर्भ में महानगर पालिका के अधिकारियों से बातचीत करके समस्या का समाधान करेंगे। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष आशीष गुजराती, फोस्टा के मनोज अग्रवाल, एसजीटीटीए के अध्यक्ष सांवरमल बुधिया, सूरत मर्कन्टाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र साबू और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
फायर सेफ्टी: एनओसी के लिए 44 शर्तों की गाइडलाइन, पालन करना अनिवार्य
सूरत मर्कन्टाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र साबू ने बताया कि मनपा ने मार्केट में फायर सेफ्टी के लिए 44 शर्तों की गाइडलाइन जारी की है। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही एनओसी मिलेगी। गाइडलाइन के अनुसार मार्केट में आग की घटना होने पर यदि फायर सिस्टम काम नहीं करेगा तो इसकी जिम्मेदारी मार्केट मैनेजमेंट की होगी। दोषी पाए जाने पर पदाधिकारियों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। मनपा की इस गाइडलाइन से व्यापारियों में भारी नाराजगी है।
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