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जंडली के ग्रेटर कैलाश नगर में 160 गज के प्लाॅट के सौदे में धोखाधड़ी के आरोपी घरौंडा के गांव कौंड निवासी मांगे राम को बलदेव नगर पुलिस ने जांच में शामिल किया है। पूछताछ के बाद आरोपी को जमानत दे दी गई।
इस मामले में ब्राह्मण माजरा के पुरुषोत्तम की शिकायत पर 19 सितंबर 2020 को मांगे राम, धर्मवीर गहलोत व दिलीप कुमार धर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। प्लाॅट के विक्रेता पुरुषोत्तम को रजिस्ट्री के वक्त दिया 13:50 लाख का चेक बाउंस हो गया था। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा ने की थी।
पुरुषोत्तम ने पुलिस काे शिकायत दी थी कि उसका 160 गज का प्लाॅट जंडली के रकबा कैलाश नगर में आता है। 20 जनवरी 2009 से उसके पास प्लाॅट का कब्जा है। जिसे उसने घरेलू जरूरत के चलते बेचने के लिए सेल पर लगाया था। उसके पास करनाल के गांव कौंड के मांगे राम व पंचकूला के दिलीप कुमार धर का फोन आया कि अगर प्लाॅट बेचना है तो उन्हें दिखा दें। उसने यह प्लाॅट इनके साथ जाकर दिखा दिया।
इन्होंने सोनीपत के बढ़खालसा के रहने वाले धर्मवीर गहलोत के साथ मिलकर 13 जनवरी 2020 को इस प्लाॅट की रजिस्ट्री 13.50 लाख रुपए में करवाकर इन लोगों ने कैनरा बैंक सोनीपत का चेक नंबर दे दिया। जब बाहर आकर ये उन्हें चेक देने लगे तो उसमें कटिंग करके 11 फरवरी 2020 की तारीख डाल दी और निकल लिए। जब उसने चेक लगाया तो खाते में पैसा नहीं होने व चेक पर कटिंग के चलते बैंक ने उसे वापस भेज दिया। इस प्रकार तीनों आरोपियों ने उससे धोखाधड़ी की। जब उसने पैसा मांगने गया तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगे।
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