अंबाला का हनीट्रैप मामला:आरोपी इंस्पेक्टर की जमानत याचिका खारिज; हाईकोर्ट का कर सकते हैं रुख

अंबाला7 महीने पहले
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जनता दरबार में आरोपी इंस्पेक्टर को फटकार लगाते गृह मंत्री अनिल विज। फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
जनता दरबार में आरोपी इंस्पेक्टर को फटकार लगाते गृह मंत्री अनिल विज। फाइल फोटो

हरियाणा के अंबाला में हनीट्रैप मामले में फंसे आरोपी इंस्पेक्टर सुभाष की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आज दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना-अपना पक्ष रखा। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

ऐसे में अब आरोपी इंस्पेक्टर जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। बता दें कि पिछले सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस को केस से जुड़े सबूत पेश करने के निर्देश दिए थे। पिछली दोनों तारीख पर सुनवाई न होने से केस में कोई फैसला नहीं हो सका था।

आरोपी इंस्पेक्टर सुभाष कुमार।
आरोपी इंस्पेक्टर सुभाष कुमार।

विदित हो कि महेश नगर थाना के तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर सुभाष कुमार पर अंबाला में तैनात FCI कर्मचारी को हनीट्रैप में फंसाकर 10 लाख रुपए की सौदेबाजी करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि आरोपी इंस्पेक्टर रामबाग रोड कैंट निवासी गौरव प्रताप समेत अन्य साथियों के साथ मिलीभगत करके पैसा ऐठने के मकसद से 30 सितंबर को सेक्टर-9 थाना में FCI कर्मचारी मनोज पर दुराचार व SC/ST एक्ट में केस दर्ज कराया था। ऐसा ही एक मामला 26 मार्च को महिला थाना यमुनानगर में दर्ज कराया था, जिसकी जांच खुद इंस्पेक्टर सुभाष कर रहे थे।

अपना पक्ष रखेगी पुलिस
पुलिस ने इंस्पेक्टर की जमानत याचिका पर आपत्ति जताई। पुलिस हनीट्रैप के मामले में आरोपी वनीत कौर, सुखप्रीत कौर और प्रीति को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ADJ संजय संधीर की कोर्ट ने आरोपी इंस्पेक्टर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।