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अम्बाला नगर निगम चुनाव में वीवी पैट का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए मतदाता यह नहीं देख पाए कि उन्होंने जिस प्रत्याशी को वोट किया है, वह सही डला है या नहीं। वीवी पैट का प्रयोग हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994 में संशोधन न होने के कारण हुआ है।
हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम/परिषद/पालिका) के चुनाव हरियाणा निर्वाचन आयोग कराता है। जिसके लिए राज्य सरकार ने हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994 बनाई हुई है, जिसमें समय-समय पर संशोधन होता रहता है।
13 वर्ष पूर्व दिसंबर, 2007 में इनमें मतदान के लिए बेलेट पेपर के साथ ईवीएम का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के दौरान प्रयोग की जाने वाली ईवीएम की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वीवी पैट व्यवस्था लागू की थी, परंतु आज तक 1994 के नियमों में इस संबंध में उपयुक्त प्रावधान नहीं किया गया है।
हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि वीवी पैट नियमों में न होने के बावजूद भी हरियाणा निर्वाचन आयोग वीवी पैट के प्रयोग के लिए विशेष आदेश जारी कर सकता है।
वीवी पैट प्रणाली में जब मतदाता अपनी वोट डालता है तो ईवीएम से जुड़ी वीवी पैट (जिसमें एक कागज की पर्चियां प्रिंट करने वाला प्रिंटर एवं ड्राप बॉक्स होता है) में से एक कागज की पर्ची निकलती होती है, जिसमें मतदाता द्वारा वोट किए उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम एवं चुनाव चिन्ह दिखाई देता है।
इस पर्ची को प्रिंटर पर मौजूद पारदर्शी माध्यम से 7 सेकंड्स तक देखा जा सकता है। जिसके बाद यह पर्ची साथ जुड़े ड्राप बॉक्स में स्वत: गिर जाती है। लोकसभा चुनावों की मतगणना के दौरान 23 मई 2019 को अम्बाला (सुरक्षित) लोकसभा के तहत आने वाले 9 विधानसभा हलकों में 5-5 पोलिंग स्टेशनों का चयन किया गया था। इनमें रखी 5-5 वीवी पैट की पर्ची का पोलिंग स्टेशन में रखी ईवीएम में दर्ज मतों के साथ मिलान किया था।
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