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दो सहेलियों द्वारा क्लासमेट पर लगाए गए रेप के आरोप कोर्ट में साबित नहीं हुए। एक केस में पीड़िता बयानों से मुकर गई। वहीं दूसरे केस में आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट के सामने सच्चाई पेश की, जिस पर कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि छात्राओं से रेप हुआ ही नहीं।
एफएसएल की रिपोर्ट में भी कोई इंजरी नहीं मिली और न ही पुरुष स्पर्म मिला। वहीं घटना दिन में 11 से 12 बजे की है, लेकिन शिकायत रात करीब 8 बजे दी जाती है और एफआईआर 10 से 12 घंटे बाद होती है। इसके साथ ही जिस मकान में रेप की बात कही गई, वह एक रिहायशी एरिया है।
वहीं रेप का केस लड़कियों के परिवार ने अपने बचाव में कराया क्योंकि लड़कियां और लड़के आपस में दोस्त थे। लड़कियां स्कूल की बजाए अपने क्लासमेट के घर चली गई थी। इस बात से लड़कियों के परिजनों ने उन लड़कों पर हमला कर दिया था। लड़के पक्ष की तरफ से शिकायत पुलिस को दी गई थी। आरोपी पक्ष के एडवोकेट अमनदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने केस के सभी तथ्य कोर्ट में रखे थे।
कैंची से लड़के पर हमला किया था
गांधी नगर थाना पुलिस ने छात्र बरकत की शिकायत पर लड़की के पिता पर मई 2019 में केस दर्ज किया था। छात्र ने शिकायत दी है कि वह एरिया के प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। उसके दोस्त और उसकी दो लड़कियां दोस्त हैं। हमने स्कूल से बंक मारकर उसके घर पर जाने का प्लान बनाया। वह अपने दोस्त और सहेलियों को लेकर अपने घर चला गया। वहां बैठकर वे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उनकी एक सहेली का पिता और तीन लोग उनके घर में जबरदस्ती घुस गए। उन्होंने उस पर हमला कर दिया।
उन्होंने उन पर कैंची, ईंट और अन्य हथियारों से हमला किया। इसमें वह घायल हो गए। पुलिस ने धारा-323, 324, 506 और 427 में केस दर्ज किया था।रेप के आरोप ये लगे थे| लड़कियों ने महिला थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि बरकत और मोहन उन्हें अपने साथ घर ले गए। वहां उन्हें नशीला पदार्थ देकर रेप किया गया। वहां पर उनके परिवार के लोग पहुंचे थे और उन्हें अपने साथ ले गए थे। छात्र बरकत और मोहन के खिलाफ तीन मई 2019 को केस दर्ज किया था। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
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