हरियाणा के यमुनानगर में 15 साल की सौतली बेटी से दो साल तक दुष्कर्म करने के दोषी पिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को मौत होने तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। कोर्ट ने पिता को 2 दिसंबर को दोषी करार दिया था।
यमुनानगर के महिला थाना पुलिस ने जिला बाल संरक्षण विभाग की कार्यकारी अधिकारी आंचल की शिकायत पर 13 मार्च 2019 को मामला दर्ज किया था। लड़की ने काउंसिलिंग में बताया था कि उसका सौतेला पिता दो साल से दुष्कर्म कर रहा है। वह उसे धमकी देता था कि इस बारे में किसी का भी बताया तो वह उसे जान से मार देगा। इस डर की वजह से बच्ची चुप रहती थी।
सौतले पिता की ज्यादती बढ़ गई तो उसने मुंह खोलने की हिम्मत जुटाई। लड़की ने तब पड़ोस की महिला को आपबीती बताई। घटना के कुछ दिन बाद जब वह वह स्कूल से आई तो उसके सौतले पिता ने फिर से गलत काम करना चाहा। वह रोने लगी तो पड़ोस की महिला आ गई। पुलिस को इसकी जानकारी दी। लड़की के मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई थी।
बच्ची की काउंसिलिंग कराई गई। इसमें उसने अपने साथ हुई ज्यादती की जानकारी दी। पुलिस ने तब पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई तेज की थी। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सोमवार को सौतेले पिता को आजीवन जेल की सजा सुनाई।
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