घर से बाहर जा रही एक नाबालिग को ऑटो में बैठा अपने घर ले जाकर सात दिन तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की कोर्ट ने सात साल कीसजा सुनाई है। आरोपी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पैनल एडवोकेट रवींद्र गुप्ता ने बताया कि बल्लभगढ़ महिला थानक्षेत्र में रहने वाली एक महिला अपने परिवार के साथ रहती है। 27 फरवरी 2019 को उनकी तीसरे नंबर की 12 वर्षीय बेटी दोपहर करीब ढाई बजे कहीं जा रही थी। तभी राजीव कॉलोनी निवासी गौरव रास्ते में ऑटो लेकर खड़ा था। वह लड़की को ऑटाे में बैठाकर अपने साथ घर ले गया और दुष्कर्म किया। वह एक सप्ताह तक लड़की को अपने पास रखा। फिर 5 मार्च को उसे पीड़िता के घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया। लड़की ने मां को पूरी घटना बताई। मां की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। शुुक्रवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए गौरव को सात साल की सजा सुनाई है।
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