फतेहाबाद में जाम लगाने वाले 65 व्यक्ति बरी:वर्ष 2016 में जाट आंदोलन के दौरान रोका था सिरसा- चंडीगढ़ रोड

फतेहाबाद2 महीने पहले
  • कॉपी लिंक

हरियाणा के फतेहाबाद में वर्ष 2016 में जाट आंदोलन के दौरान ढाणी गोपाल चौक पर सिरसा-चंडीगढ़ राजमार्ग अवरुद्ध करने के मामले में 64 आरोपियों को सीजेएम कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी किया। इनमें 62 लोग व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश हुए, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 18 फरवरी 2016 को ढाणी गोपाल चौक में रोड जाम किया गया था।

इस संदर्भ में तत्कालीन थाना प्रभारी इंसपेक्टर राम सिंह की शिकायत पर 64 नामित लोगों के खिलाफ धारा 147,149,283,341,427,120 बी. आईपीसी तथा 3/4 पीपीडी एक्ट 1984 के तहत केस दर्ज किया गया था। थाना भूना में 18 फरवरी 2016 को दर्ज हुए एफआईआर के अनुसार एसएचओ रामसिंह ने बताया था कि गश्त के दौरान जैसे ही वे अपनी टीम के साथ उकलाना रोड पर ढाणी गोपाल चौक पर पहुंचे थे।

जाट आरक्षण की मांग को लेकर कुछ लोगों ने सड़क पर पेड़ गिराकर स्टेट हाईवे जाम कर रखा था। इससे आने जाने वाले लोगो को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और काफी संख्या में सडक के दोनों और वाहन रुके हुए थे।

एसएचओ राम सिंह ने लाेगाें को रोड से उठाने का प्रयास किया तो वे नहीं माने। सरकारी फोटोग्राफर द्वारा बनाई गई वीडियोग्राफी से लोगों की पहचान की गई। एडवोकेट राजकुमार गोदारा ने बताया कि 64 आरोपियों में से मोहन लाल व जय सिंह की मृत्यु हो चुकी है, जबकि बाकी सभी आरोपी व्यक्तिगत तौर पर मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए थे।

सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी याचना की कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद बरी कर दिया है। उक्त प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार, थाना प्रभारियों, डीसी के रीडर एवं वन विभाग के कर्मचारी सहित 22 लोगों की गवाही हुई है।