हरियाणा के फतेहाबाद में पांचवी कक्षा की छात्रा को अगवा कर छेड़छाड़ और दुष्कर्म प्रयास के दोषी युवक जसकरण को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह ने 6 साल की कैद की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। इस मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
दादी ने कराया था केस
जानकारी के मुताबिक बच्ची की दादी ने पुलिस को मार्च 2021 में दी शिकायत में बताया कि उसके बेटे की 12-13 वर्ष की बेटी पांचवी कक्षा की छात्रा है। उसको वह ट्यूशन पर छोड़कर व लेकर आती थी। कभी कभी उसे काम होने पर लड़की अकेली ही ट्यूशन चली जाती थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि रास्ते में मोड़ पर 3-4 आवारा किस्म के लड़के अक्सर बैठे रहते थे।
3 युवकों पर दर्ज था केस
ये लड़की को अकेला पाकर डरा धमका कर कई बार अन्य जगह ले जाकर किसी को बताने पर परिवार खत्म करने की धमकी देते और छेड़छाड़ आदि गलत काम करते थे। इस पर पुलिस ने 12 मार्च 2021 को 3 युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए, 376, 365, 376 (2) एफ, 376डी ए, 586, 511 के तहत मामला दर्ज किया था।
दोषी को इन धाराओं में सजा
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी जसकरण को आईपीसी की धारा 366, पोक्सो एक्ट की धारा 10 व 18 के तहत दोषी करार दिया जबकि 2 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। कोर्ट ने दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 18 में 6 साल व 5 हजार जुर्माना, पोक्सो एक्ट की धारा 10 में 5 साल की कैद व 5 हजार रुपए का जुर्माना और आईपीसी की धारा 366 में 5 साल की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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