कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में सरकार की तरफ से राहत देते हुए दुकानें खोलने का समय बढ़ाने से ग्राहक व दुकानदारों की संक्रमण को रोकने की जिम्मेवारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। बाजारों में भीड़ बढ़ने से ग्राहकों व दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल करने के नियमों की हर हाल में पालना करनी होगी। क्योंकि कोरोना संक्रमण अभी तक जानलेवा बना हुआ है।
सरकार ने लॉकडाउन की अवधि एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है लेकिन दुकानदारों को कुछ और रियायत देते हुए दुकानें सुबह 7 से दोपहर 12 बजे की बजाय सुबह 9 से शाम 3 बजे तक खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। हालांकि दुकानें पहले की तरह ही ऑड-इवन नंबर के हिसाब से खुलेगी।
जानिए क्या हाेगा इस व्यवस्था का लाभ
अभी तक सुबह 7 से दाेपहर 12 बजे तक ऑड-इवन नंबर के हिसाब से दुकानें खोलने की अनुमति थी। व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया था और एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भी भेजा था। क्योंकि सुबह 7 बजे की बजाय ग्राहक बाजारों में साढ़े 10 से 11 बजे के बीच पहुंचते थे। इससे बाजार में लगभग दो घंटे तक ग्राहकों की भीड़ जमा रहती थी।
इससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना नहीं हो रही थी। साथ ही ग्राहकों को सामन खरीदने व दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब बाजार खोलने का समय सुबह 9 से शाम 3 बजे तक किए जाने से ग्राहकों व दुकानदारों को सुविधा होगी। ग्राहक दोपहर 12 बजे की बजाय शाम तीन बजे तक खरीददारी कर सकेंगे।
डीसी जयबीर सिंह आर्य ने कहा कि सरकार द्वारा दुकानदारों, विक्रेताओं और व्यापारियों द्वारा दुकानों के खुलने का समय बढ़ाया गया है। अब दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ऑड-इवन फॉर्मूला के साथ खोली जा सकती हैं।
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आंगनबाड़ी और क्रैच 30 जून तक और स्कूल, कॉलेज व आईटीआई 15 जून तक बंद रहेंगे। इसके अलावा शॉपिंग मॉल को ग्राहकों की सीमित संख्या और तय समय सीमा का पालन करना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, जिसके तहत 25 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति होगी।
इसी प्रकार, व्यक्तियों की संख्या शॉपिंग मॉल के क्षेत्रफल के अनुसार भिन्न हो सकती है। मॉल मालिकों को इस सभी व्यवस्थाओं के लिए नियम बनाने होंगे और प्रशासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
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