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जिले में बाल यौन शोषण के मामलों को लेकर पुलिस सख्त है, लेकिन आरोपियों को सजा होने की बात आकंड़ों के हिसाब से करें तो तीन साल में दर्ज 168 केस में से सिर्फ 25 केस में ही आरोपियों को सजा हो पाई है। वहीं 83 केसों में तो पीड़ित व गवाह ही पलट गए। कुछ केसों में तो आरोप साबित ही नहीं हो पाए। इससे एक बात साफ हो रही है कि केस दर्ज करने के बाद आरोप लगाने वाले जहां पीछे हट रहे हैं या आरोप साबित ही नहीं हो पाए हैं।
जांच में झूठे निकले आरोप
तीन साल 35 शिकायतें ऐसी थी, जिनमें केस तो दर्ज हो गए है, लेकिन बाद में वह कैंसिल हो गए। कोर्ट में चालान होने से पहले जांच में शिकायत झूठी मिलती है। यानि आपसी रंजिशन के चलते आरोप लगाए गए थे जो जांच में सही थे।
पीड़ितों के पलटने के चलते आरोपी हुए बरी
कोर्ट में बाल यौन शोषण से संबंधित अब तक 109 केस चल रहे हैं। 83 मामलों में आरोपी बरी हो गए, क्योंकि पीड़ित व गवाह ही पलट गए। जांच में आपसी समझौता होने के चलते ही यह सब किया जाता है तो कई बार सामाजिक लोग बीच में आकर पीड़ित व उसके परिवार के लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वह कोर्ट मे आरोपी को न पहचाने।
शोषण के चलते अब फंड देने के आदेश
बाल यौन शोषण मामले में अब नए आदेश जारी हुए, जिसमें सीडब्ल्यूसी को पोक्सो केस में स्पेशल रिलीफ फंड के अनुसार जरूरी सामान दिया जाएगा। इसमें पीड़ित नाबालिग अगर जरूरत मंद है तो उसे कपड़े, खाना- पीना, आने- जाने के देने के लिए फंड की सुविधा दी जाएगी।
पीड़ित व गवाह किसी के बहकावे में न आए
बाल यौन शोषण मामले में पीड़ित व गवाह आरोपी को सजा जरूर दिलवाए। अगर किसी के साथ बाल योन शोषण जैसी कोई मामला होता है तो पुलिस को सूचना दें। अब तक 109 मामले कोर्ट में अभी चल रहे हैं।'' -बृजेश, लीगल प्रोबेशन ऑफिसर।
पीड़ित बच्चों के लिए नई सुविधा शुरू : कुंडू
सरकार द्वारा बाल यौन शोषण के शिकार हुए पीड़ित बच्चों को खाने- पीने, आने- जाने व कपड़े, जूते के लिए फंड देने के आदेश है। अगर कोई जरूरतमंद पीड़ित है तो उसे यह सुविधा मिलेगी। ' -प्रदीप कुंडू, जिला बाल सरंक्षण अधिकारी।
1 अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक
1 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक
1 अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक
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