शहर के बड़े शिक्षण संस्थान सनातन धर्म महिला महाविद्यालय में प्रशासक की नियुक्ति के सरकार के आदेश पर दो हफ्ते बाद ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। महाविद्यालय प्रबंधन ने सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने प्रशासक की नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी किया।
सरकार की तरफ से 10 मई को महाविद्यालय प्रबंधन की कार्यकारिणी को भंग कर प्रशासक नियुक्त किया गया था। एसडीएम को महाविद्यालय के प्रशासक का कार्यभार दिया गया। प्रबंधन ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई की और प्रशासन की नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी कर दिया।
हाईकोर्ट से स्थगन आदेश जारी होने के बाद प्रबंधन समिति के प्रधान वासुदेव गोयल कार्यकारिणी संग पहले की तरह महाविद्यालय का कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि सरकार, विधायक और प्रशासन को महाविद्यालय में काफी समय से अनियमितताएं होने की सूचनाएं दी जा रही थी।
छात्राओं व स्टाफ सदस्यों विधायक विनोद भयाना को ज्ञापन ज्ञापन देकर कार्यकारिणी पर आरोप लगाए थे। 10 मई को महाविद्यालय प्रबंधन की कार्यकारिणी को भंग कर प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी हुए।
हमने हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सुनवाई की और फैसले में प्रशासक की नियुक्ति पर स्टे दे दिया।'' -वासुदेव गोयल, प्रधान, सनातन धर्म महिला महाविद्यालय प्रबंधन समिति।
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