हरियाणा के हिसार में बिजली निगम 6 जिलों के उपभोक्ताओं की सुनवाई करेगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हिसार जोन के तहत आने वाले जिले हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 27 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी।
3 लाख तक की राशि के बिल किए जाएंगे ठीक
मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करेगी। एक लाख से तीन लाख तक की राशि के मामलों की सुनवाई हिसार जोन स्तर पर क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष के रूप में रजनीश गर्ग करेंगे, जिसमें गलत बिलिंग (1 लाख से 3 लाख तक की राशि), वोल्टेज संबंधित, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, खराब मीटर को बदलने में देरी आदि शामिल हैं।
बिजली चोरी मामलों की नहीं होगी सुनवाई
कमेटी द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126,127 तथा धारा 135 से 140, 142, 143, 146, 152 के अंतर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड, जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायत के लिए मुख्य अभियंता कार्यालय के दूरभाष नंबर 01662-223302 पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ई-मेल zonalcgrfhisar@dhbvn.org.in के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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