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साइबर ठगी के मामले में जागरूकता और प्रयास रंग लाया। आबकारी विभाग के निरीक्षक के खाते से उड़ाई गई रकम बैंक ने लगभग एक माह के बाद उसे वापस लौटा दी। इस मामले में साइबर ठगी करने वालों का सुराग अभी तक नहीं लगा है, लेकिन रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया की नीति के अनुसार धोखाधड़ी के मामले की प्रामाणिक सूचना तीन दिन के भीतर देने के बाद यह बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह ग्राहक के खाते से उड़ाई रकम उसे वापस दिलाए।
आबकारी विभाग के हिसार कार्यालय में निरीक्षक नियुक्त दिनेश मेहरा के खाते से एक मार्च को अज्ञात ठग ने 33 हजार रुपए की रकम पर साइबर ठगी से हाथ साफ कर दिया था। इस मामले में ठगों ने न तो एटीएम पिन आदि की जानकारी ली और न ही किसी प्रकार के ओटीपी की जानकारी ली। फिर भी खाते से 10-10 हजार तीन बार व एक बार 3 हजार रुपए पर हाथ साफ कर दिया।
यह रकम पंजाब के मोहाली में एक एटीएम बूथ से निकाली गई थी। पीड़ित ने इस बारे में तत्काल बैंक को सूचना दी थी। विभिन्न माध्यमों से यह मामला उजागर हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग एक माह की कार्यवाही के बाद बैंक ने यह रकम वापस धारक के खाते में जमा करवा दी हैं।
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