हाईकाेर्ट के जिन आदेशाें काे लेकर निजी स्कूल नियम 134 ए के तहत दाखिले से इनकार कर रहे थे। उसकाे स्टे नहीं माना जा सकता। इस बारे में माैलिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी जिलाें काे पत्र जारी कर यह कहा गया है। जिसमें स्पष्ट किया कि सभी निजी स्कलाें में नियम 134ए के तहत दाखिले करवाए जाएं। जिला शिक्षा विभाग की तरफ से इसके बाद सभी नाै ब्लाॅक में यह लेटर भेजा है और सभी बच्चाें के दाखिले के लिए कहा है। सभी बीईओ काे नियम 134ए के तहत नाेडल अधिकारी बनाया है, उनकाे अपने ब्लाॅक में एडमिशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिन बच्चाें काे दाखिला में दिक्कत आ रही है, वह संबंधित बीईओ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
चिट्ठी जारी हाेने के बाद से शहर के कई बड़े स्कूलाें में भी एडमिशन लेना आरंभ कर दिया है। कई अभिभावकाें काे एडमिशन के संदर्भ में मैसेज भी मिले हैं। शहर के बड़े स्कूलाें में आज एडमिशन के लिए फार्म लिए गए हैं।
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि नियम 134ए के तहत दाखिला लेने वाले विद्यार्थियाें काे आगामी साल में भी किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया या टेस्ट में शामिल नहीं हाेना पड़ेगा। दूसरी से आठवीं तक के विद्यार्थी काे काेई अन्य फीस जैसे डिवेलपमेंट या मेंटनेंस फीस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
जिले में 3268 की सूची जारी
जिले में 16 दिसंबर काे नियम 134 ए के तहत 3268 छात्राें की प्रथम मेरिट सूची जारी की गई थी। इसके बाद से कई स्कूल एडमिशन से हाईकाेर्ट के आदेशाें का हवाला देकर इनकार करते रहे। सबसे ज्यादा एडमिशन हिसार ब्लाॅक प्रथम से 1198 छात्र हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा एडमिशन काे लेकर दिक्कतें सामने आ रही थीं। मंगलवार काे डीसी कार्यालय पर भी अभिभावकाें ने हंगामा किया था और डीसी से एडमिशन न होने के बारे में शिकायत की थी।
माैलिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी किया है। जिसमें हाईकाेर्ट के आदेशाें काे स्टे न माने जाने की बात कहते हुए सभी बच्चाें का एडमिशन करवाने के निर्देश दिए हैं। सभी बीईओ काे नाेडल अधिकारी बनाया गया है। सभी बीईओ काे बच्चों को नियम 134 के तहत एडमिशन के बारे में पत्र भेज दिए हैं।'' -धनपत सिंह, डीईईओ, हिसार।
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