हिसार में NDPS एक्ट में 15 साल की कैद:19 हजार नशीली गोलियों के साथ पकड़ा था युवक; 1 लाख रुपए जुर्माना

हिसार सिटी11 दिन पहले
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जानकारी देते हुए सरकारी वकील अमित मेहता

हरियाणा के हिसार की जिला कोर्ट ने 19 हजार से ज्यादा नशीली गोलियां रखने के दोषी को 15 साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। पुलिस ने आदमपुर के गांव सीसवाल के दिनेश नशीली गोलियां व शीशी के साथ पकड़ा था।

19,366 नशीली प्रतिबंधित गोलियां मिली

आदमपुर थाना पुलिस ने इस संबंध में 25 अप्रैल 2019 को एन. डी. पी. एस. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस के स्पैशल स्टाफ की एक टीम घटना वाले दिन सीसवाल गांव में मौजूद थी। तभी महलसरा की तरफसजा 14 कोसे बाइक पर एक व्यक्ति आया था। पुलिस कर्मियों ने बाइक रोकने का इशारा किया तो चालक ने बाइक मोड़ने का प्रयास किया था।

प्लास्टिक कट्‌टे में मिली

पुलिस कर्मियों ने उसे धर दबोचा था। ड्राइवर ने पूछने पर खुद को सीसवाल का दिनेश बताया था। उसकी बाइक पर प्लास्टिक का एक कट्टा रखा था। पुलिस कर्मियों ने कट्टा खोलकर चैक किया तो 19,366 नशीली प्रतिबंधित गोलियां और 37 शीशी मिली थी। आदमपुर थाना पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। सजा को लेकर सरकारी वकील अमित मेहता ने जानकारी दी।

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