हरियाणा के हिसार में कल 25 नवंबर को सरपंच और पंच लिए मतदान होना है। चुनावों को लेकर आज पोलिंग पार्टियों को ईवीएम देकर मतदान केंद्रों पर भेजा गया। इन चुनावों में करीब अब 307 पंचायतों में से 6 में सर्वसम्मति से सरपंच चुन लिए गए हैं। एक गांव उगालन के सरपंच पद के चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जिससे कि चुनाव स्थगित हो गया है। ऐसे में अब 300 पंचायतों में चुनाव होंगे। जिले में 1018 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिसमें 9 लाख 5 हजार 416 मतदाता वोटिंग करेंगे।
9 जगहों पर नाकाबंदी
एसपी लोकेंद् सिंह ने चुनाव ड्यूटी पर जा रहे पुलिस कर्मियों को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत करवाया। चुनावों में एएसपी पूजा वशिष्ठ, 6 पुलिस उप अधीक्षक व इंस्पेक्टर सहित 2500 से अधिक पुलिस कर्मियों की बूथ ड्यूटी, नाका ड्यूटी और पेट्रोलिंग पार्टी के रूप में लगाई गई है। जिला पुलिस हिसार में 6 खंड बनाए गए है जिनमें 199 गांव और 656 बूथ है। 320 संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है।
चुनाव के लिए पुलिस जिला हिसार में स्याहवड़ा बस स्टैंड, गांव नलवा चौक, नजदीक टोल प्लाजा मय्यड़, चौधरीवास बस स्टैंड, बालशन्द - भादरा रोड, मोडा खेड़ा - भादरा रोड, फतेहाबाद सीमा नाका, सुरेवाला चौक, बालक चौक पर 9 जगह नाकाबंदी की गई है।
3 गांवों के ऊपर एक पेट्रोलिंग पार्टी
पेट्रोलिंग पार्टियां अपने वायरलेस सेट को एक्टिव मोड में रखे और साथ ही अपने मोबाइल फोन को भी चालू हालत में रखे। 3 गांवों के ऊपर एक पेट्रोलिंग पार्टी लगाई गई है। कुल 70 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई है जो किसी घटना की सूचना पर 10 मिनट के अंदर ही मौका पर पहुंचेगी। सभी पेट्रोलिंग पार्टियां पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ी हुई है।
सरोज का नामांकन हुआ था रद्द
उगालन गांव में उम्मीदवार सरोज का नामांकन छंटनी के बाद रद्द हो गया था। सरोज का कहना है कि उसका फर्म सही था, जानबूझकर नामांकन रद्द किया गया। चूल्हा टैक्स की पर्ची और बिजली बिल का नो ड्यूज नहीं देने के कारण उसका नामांकन रद्द किया गया। जबकि दोनों डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में लगाए थे।
25 नवंबर तक धारा-144 लागू
पुलिस ने पंच और सरपंच के चुनावों में 110 हिस्ट्रीशीटरों की सूची तैयार की है। इन पर नजर रखी जा रही है। 25 नवंबर को होने वाले पंच, सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद पद के चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के मद्देनजर जिले में धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश मतदाता स्थल पर 25 नवंबर तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता स्थल पर जनसभा करने एवं 5 या इससे अधिक व्यक्ति के एक साथ खड़े होने पर भी पाबंदी रहेगी।
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