शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी राम रहीम की पैरोल का विरोध कर रही है और इसे लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इस विरोध के बीच राम रहीम ने पंजाब के प्रेमियों को बठिंडा के सलाबतपुरा में 29 जनवरी को सत्संग करने की अनुमति दे दी है।
इस आयोजन की अनुमति मिलने के बाद राम रहीम के अनुयायियों ने समागम की तैयारियां शुरू कर दी है। सलाबतपुरा हरियाणा के सिरसा डेरे के बाद दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण डेरा है। राम रहीम पंजाब के प्रेमियों को बरनावा से ऑनलाइन संबोधित करेगा।
पंजाब, राजस्थान की संगत ने रखी थी मांग
सिरसा में 25 जनवरी को शाह सतनाम के जन्मदिवस पर दूसरे राज्यों के सदस्यों ने कहा कि उन्हें प्रबंधन ने आने से रोका था। ताकि भीड़ न हो जाए। इसलिए उनके राज्य की साध संगत नहीं आ सकी। इस पर राम रहीम ने प्रबंधन से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि जगह के अभाव में रोका गया था। तब राम रहीम ने पंजाब, राजस्थान वालों को कहा कि इस अवतार माह की खुशी में उन्हें सत्संग करने की नई तिथि दी जाएगी। ये सत्संग केवल उनके राज्य की संगत के लिए होगा। किसी ओर के लिए नहीं।
राम रहीम को अतिरिक्त पैरोल नहीं
हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने पैरोल को लेकर उठे विवाद पर कहा कि राम रहीम को कोई अतिरिक्त पैरोल नहीं दी। उसमें कोई बढोतरी नहीं की गई। जेल मंत्री ने कहा कि साल में 10 सप्ताह की पैरोल और 4 हफ्ते की फरलो दी जाती है। वह जब चाहे मांग सकता है। नया साल आने पर उन्होंने पैरोल मांगी हमने दे दी।
5 साल में पहली बार शामिल हुआ अवतार माह में 21 जनवरी 2023 को राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली। पिछले साल भी उसे 91 दिन की पैरोल और फरलो मिली थी। अबकी बार उसे पांच साल में पहली बार अपने गुरु शाह सतनाम सिंह के जनवरी अवतार माह में पैरोल माने का मौका मिला था। राम रहीम साध्वी यौन शोषण, छत्रपति और रणजीत हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है। वह 14 महीनों में चौथी बार पैरोल पर बाहर आ चुका है।
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राम रहीम की पैरोल के खिलाफ HC जाएगी SGPC
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को बार-बार दी जा रही पैरोल के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने आरोप लगाया कि राम रहीम पैरोल पर बाहर आकर सिखों की आस्था को भड़का रहा है। पढ़ें पूरी खबर...
राम रहीम को 5 साल में पांचवीं राहत: हरियाणा सरकार के नए नियम से 90 दिन की सजा माफ
हत्या और यौन शोषण के तीन केस में 20-20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को हरियाणा सरकार के नए नियम से राहत मिली है। उसकी 90 दिन की सजा कम हो गई है। हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस पर फैसला लिया है कि 10 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले कैदियों की सजा में 90 दिन की छूट दी जाएगी। पढ़ें पूरी खबर...
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