हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला थाने में 30 मई 2020 को दर्ज ऑनर किलिंग मामले में फैसला बुधवार कल तक टल गया है। पहले इस मामले में कोर्ट ने सजा के लिए मंगलवार की तारीख तय की थी। हिसार कोर्ट ने हत्या के इस मामले में नाबालिग आरोपी को दोषी करार दिया था। सोमवार को एडीजे अजय तेवतिया की कोर्ट ने केस पर सुनवाई करते हुए सजा के लिए 14 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी। पुलिस ने चिड़ौद निवासी राजेंद्र सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
शिकायत में उसने बताया था कि उसके बेटे नरेंद्र ने गांव की ही एक लड़की पूजा से 20 अप्रैल 2018 को प्रेम विवाह किया था। उसको लेकर पंचायत में फैसला हुआ था कि प्रेमी जोड़ा गांव से बाहर रहेगा। इस बीच उसके बेटे नरेंद्र ने बरवाला हांसी रोड पर बाइक रिपेयरिंग की दुकान खोल ली व दुकान के ऊपर कमरे में रहने लगे।
पुत्रवधू पूजा के मायके वाले उससे रंजिश रखने लगे थे। इसी बीच 30 मई 2020 को उसकी पुत्रवधू का भाई अपने साथियों सहित उसके बेटे की दुकान में गया। दोपहर करीब पौने 3 बजे मौका पाकर पुत्रवधू के भाई ने नरेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी व मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की थी। आज इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार की तय तारीख तय की थी लेकिन अब फैसला बुधवार तक टल गया है।
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