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एडीजे डॉ. पंकज की कोर्ट ने गुरुवार को छीनाझपटी के मामले में सुनवाई करते हुए पटेल नगर के रहने वाले विशाल और मोंटू को दोषी करार दिया है। इन्हें 25 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। अभियोग के अनुसार 3 जनवरी 2019 को सिविल लाइन थाना में जवाहर नगर स्थित पीली कोठी वासी संतोष कुमारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था। संतोष कुमारी ने बताया था कि हांसी स्थित आईटीआई में बतौर अनुदेशिका कार्यरत हूं।
2 जनवरी को कैंप चौक पर बस से उतरकर पति सतबीर सिंह के साथ पैदल घर जा रही थी। मैं फोन पर बात करने लगी थी। जब पीएलए कम्युनिटी सेंटर के पास पहुंची तो बाइक सवार 2 झपटमारों ने हाथ पर झपट्टा मारकर फोन छीन लिया था। उन्हें पकड़ने को पीछा किया था लेकिन वे हाथ नहीं आए थे। पुलिस से गुहार लगाई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
पॉजिटिव- आप प्रत्येक कार्य को उचित तथा सुचारु रूप से करने में सक्षम रहेंगे। सिर्फ कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा अवश्य बना लें। आपके इन गुणों की वजह से आज आपको कोई विशेष उपलब्धि भी हासिल होगी।...
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