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शहर के साथ लगते गांव खाजाखेड़ा क्षेत्र रंगड़ी रोड स्थित 10 एकड़ भूमि में अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। जिसकी सूचना नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों को मिली। जिला नगर योजनाकार अधिकारी रविंद्र कुमार ढुल के दिशा निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई। जिसमें फील्ड इंस्पेक्टर धर्मपाल, सुरेंद्र कुमार, पटवारी रामचंद्र व जेई निरजंन सिंह पर आधारित टीम ने मौके पर पहुंच अवैध कॉलोनी काटने की गतिविधियों पर विराम लगा दिया है। विभागीय टीम ने कॉलोनी में एक बोर्ड लगाकर संबंधित मालिकों को ऐसा नहीं करने बारे चेताया है। वहीं अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीद- फरोख्त नहीं करने बारे आम जनता को आगाह किया है।
जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि शहर के खाजाखेड़ा क्षेत्र में रंगड़ी रोड पर 10 एकड़ में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। प्रशासन ने डीटीपी विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए। नगर योजनाकार टीम इंचार्ज एवं फील्ड इंस्पेक्टर धर्मपाल ने बताया कि अवैध कॉलोनी बसाए जाने की सूचना के बाद उनके नेतृत्व में एक टीम गांव खाजाखेड़ा क्षेत्र रंगड़ी रोड पहुंची।
जहां पड़ताल में सूचना सही पाई गई। उन्होंने बताया कि रंगड़ी रोड पर कृष्णा देवी, सिंकदर कुमार पुत्र हंसराज पुत्र गुरदित्ता व अनुराग, समीर पुत्रान सिंकदर पुत्र हंसराज निवासी गोशाला मोहल्ला सिरसा व अमर सिंह की ओर से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस बारे नियमानुसार एक्ट की धारा तीन के तहत महानिदेशक योजना विभाग चंडीगढ़ से किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई।
इसलिए सूचना पट्ट लगाकर आम जनता को यह संदेश दिया है कि रंगड़ी रोड पर अवैध कॉलोनी में प्लॉट लेने से पहले जिला नगर योजनाकार कार्यालय में संपर्क करें। इस अवैध कॉलोनी में खरीद फरोख्त करने से पहले संबंधित विभाग से सलाह लें, ताकि प्लॉट खरीदने के इच्छुकों के साथ कोई धोखा न हो जाए। उनकी खून पसीने की कमाई का पैसा गलत जगह इस्तेमाल न हो। नगर योजनाकार विभाग की टीम ने इसका एक सूचना पट्ट भी उक्त भूमि पर लगाया है। वहीं भूमि मालिकों व डीलर को अवगत करवाया गया है।
जिला नगर योजनाकार विभाग के महानिदेशक रविंद्र ढुल ने बताया कि योजनाकार विभाग चंडीगढ़ से एक्ट की धारा तीन के तहत किसी कॉलोनी विकसित करने बारे अनुमति लेनी होती है। लेकिन बिना स्वीकृति रंगड़ी रोड पर 10 एकड़ में कॉलोनी बसाने की प्रक्रिया जारी थी। जिसको रोका गया है। अनुमति के बिना किसी तरह की अवैध कॉलोनी विकसित नहीं होने दी जाएगी। जो काॅलोनियां अवैध हैं उन पर बनाए गए मकानों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा और बिना मंजूरी के निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। अवैध रूप से निर्माण करने वाले मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। जिसके तहत तीन साल की सजा का प्रावधान है।
पहले नगर योजनाकार विभाग ने दिया था नोटिस
फील्ड इंस्पेक्टर धर्मपाल ने बताया कि अवैध कॉलोनी बसने की सूचना पर जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से आरोपियों को नोटिस भिजवाया गया था। नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि अवैध कॉलोनी नहीं काटी जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। कॉलोनाइजरों की ओर से नोटिस पर ध्यान नहीं दिया गया और काम जारी था। जिस पर विभाग ने एक्शन लिया और मौके पर पहुंच कॉलोनी बसाने के काम को रोक दिया गया है। वहां सूचना पट्ट लगवाया गया है। जिसमें आम जनता को आगाह किया है कि अवैध कॉलोनी में कोई प्लॉट की खरीद- फरोख्त न करें।
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