हरियाणा के झज्जर न्यायालय ने एक कुकर्मी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। कुकर्मी ने करीब सवा तीन साल पहले घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। वारदात उस समय हुई जब दीपावली के दिन 27 अक्टूबर 2019 को नाबालिग अपने पिता की समाधि पर गया हुआ था।
इस दौरान नाबालिग को जबरन उठा लिया और उसके साथ कुकर्म किया। न्यायालय के क्लर्क मोनू दलाल ने बताया कि इस मामले में एडिशनल सेशन जज हेमराज की कोर्ट ने कुकर्मी सुमित को 20 साल के जेल की सजा सुनाई है। वहीं पोस्को एक्ट, कुकर्म व धमकी देने सहित अन्य धाराओं के तहत 65 हजार 500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
किस धारा में कितनी सजा
दादा-पोता गए थे खेत में
झज्जर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस थाना बादली में दी शिकायत में बताया कि वह अपने करीब 14 वर्षीय पोते के साथ 27 अक्टूबर 2019 को शाम करीब 7 बजे अपने खेत में गया हुआ था। जहां उसके बेटे की समाधि पर दीपावली के दिन जोत लगानी थी। जोत लगाने के बाद वह घर आ गया और उसका पोता खेत में ही रह गया।
अज्ञात स्थान पर किया कुकर्म
उसने बताया कि काफी समय बाद उसका पोता घर वापस आया। उसने घर आकर बताया कि गांव का ही सुमित उसे अपनी मोटरसाइकिल पर जबरन कहीं अज्ञात स्थान पर ले गया। वहां पर आरोपी सुमित ने नाबालिग के साथ कुकर्म किया। वहीं किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद नाबालिग को गांव के बाहर छोड़कर चला गया।
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