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  • Jhajjar Court Sentenced The Misdemeanor To 20 Years, Misbehaving With A Minor Who Went To Father's Tomb, Justice After Three And A Half Years

झज्जर कोर्ट ने कुकर्मी को सुनाई 20 साल सजा:पिता की समाधि पर गए नाबालिग से कुकर्म, सवा 3 साल में कोर्ट का फैसला

रोहतक2 महीने पहले
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हरियाणा के झज्जर न्यायालय ने एक कुकर्मी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। कुकर्मी ने करीब सवा तीन साल पहले घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। वारदात उस समय हुई जब दीपावली के दिन 27 अक्टूबर 2019 को नाबालिग अपने पिता की समाधि पर गया हुआ था।

इस दौरान नाबालिग को जबरन उठा लिया और उसके साथ कुकर्म किया। न्यायालय के क्लर्क मोनू दलाल ने बताया कि इस मामले में एडिशनल सेशन जज हेमराज की कोर्ट ने कुकर्मी सुमित को 20 साल के जेल की सजा सुनाई है। वहीं पोस्को एक्ट, कुकर्म व धमकी देने सहित अन्य धाराओं के तहत 65 हजार 500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

किस धारा में कितनी सजा

  • पोस्को एक्ट में 20 साल कैद, 50 हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने अतिरिक्त कैद।
  • 341 IPCमें एक महीने कैद, 500 रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 10 दिन अतिरिक्त कैद।
  • 367 IPC में 3 साल कैद, 10 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 महीने अतिरिक्त कैद।
  • 506 IPC में एक साल कैद, 5 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की अतिरिक्त कैद।

दादा-पोता गए थे खेत में
झज्जर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस थाना बादली में दी शिकायत में बताया कि वह अपने करीब 14 वर्षीय पोते के साथ 27 अक्टूबर 2019 को शाम करीब 7 बजे अपने खेत में गया हुआ था। जहां उसके बेटे की समाधि पर दीपावली के दिन जोत लगानी थी। जोत लगाने के बाद वह घर आ गया और उसका पोता खेत में ही रह गया।

अज्ञात स्थान पर किया कुकर्म
उसने बताया कि काफी समय बाद उसका पोता घर वापस आया। उसने घर आकर बताया कि गांव का ही सुमित उसे अपनी मोटरसाइकिल पर जबरन कहीं अज्ञात स्थान पर ले गया। वहां पर आरोपी सुमित ने नाबालिग के साथ कुकर्म किया। वहीं किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद नाबालिग को गांव के बाहर छोड़कर चला गया।